राजधानी रांची के सात इलाको में धारा-144 लागू, आदेश जारी
Section 144 in Ranchi : राजधानी रांची के सात इलाकों में जिला प्रशासन ने 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. यह तत्काल प्रभाव से आठ अगस्त तक लागू रहेगा. सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया है कि प्रशासन को कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा जुलूस और विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली है. हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क की जगह कांके रोड स्थित राजभवन स्थित सीएम आवास के पास भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. इससे सरकारी काम में बाधा पहुंचती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है. इसे देखते हुए धारा 144 लागू की गई है.
इन इलाकों में दो महीने की निषेधाज्ञा लागू
मोरहाबादी स्थित सीएम आवास के 100 मीटर के दायरे में.
मोरहाबादी स्थित पुराने सीएम आवास की चारदीवारी के 100 मीटर के दायरे में.
राजभवन की चारदीवारी के 100 मीटर के दायरे में.
झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में. नेपाल हाउस डोरंडा से 100 मीटर के अंदर.
प्रोजेक्ट भवन एचईसी धुर्वा से 200 मीटर के अंदर.
नई विधानसभा की चारदीवारी से 500 मीटर के अंदर.