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कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता बनर्जी को सख्त निर्देश, ‘राज्यपाल के खिलाफ न करें अपमानजनक टिप्पणी…’

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Kolkata : कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी और तीन अन्य को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा कि वह बंगाल के राज्यपाल पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी न करें. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल बनाम ममता बनर्जी मानहानि मामले में निषेधाज्ञा पारित की.

एक दिन पहले सीएम बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि महिलाओं ने कोर्ट में जज के समक्ष राज्यपाल की याचिका के खिलाफ राजभवन जाने को लेकर डर जताया है.

राज्यपाल ने मानहानि का केस दायर किया

इस बयान को लेकर राज्यपाल आनंद बोस ने सीएम बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. दरअसल, ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था कि राज्यपाल के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों के कारण पश्चिम बंगाल में महिलाएं राजभवन में प्रवेश करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं.

‘व्यक्तिगत हमले न करें…’

ऐसे में कोर्ट ने कहा कि सीवी आनंद बोस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपमानजनक बयान नहीं दे सकता और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता. इससे पहले सोमवार को बोस ने अपने वकील के जरिए यह बात कही थी.

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