सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े मामले में झारखंड सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, याचिका खारिज, जानें पूरा मामला
Ranchi : सुप्रीम कोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े मामले में झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है. यह मामला 2022 में देवघर एयरपोर्ट पर एटीएस की मंजूरी से जुड़ा है, जिसमें सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.
दरअसल, 31 अगस्त 2022 को देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी की शिकायत के बाद सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ देवघर के कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप लगाया गया था कि इन नेताओं ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और एटीएस पर निजी विमान उड़ाने का दबाव बनाया. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि एयरक्राफ्ट एक्ट 2020 के तहत जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं ली गई थी. इसके बाद झारखंड सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी.