PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप दोषी करार, कोर्ट ने सुनायी दो साल की सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना
Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को दोषी करार दिया है. जान से मारने की धमकी देकर लेवी वसूलने से जुड़े मामले में एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद आज (मंगलवार) फैसला सुनाया. वहीं कोर्ट ने PLFI के दिनेश गोप को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर दिनेश गोप को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. एटीएस ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार दिया है.
एटीएस ने 2023 में दिनेश गोप के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर
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आपको बता दें कि एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) ने साल 2023 में दिनेश गोप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जिसका केस नंबर 02/2023 है. दिनेश गोप पर आईपीसी की धारा 385 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 17 (सीएलए) के तहत आरोप लगाए गए थे. दिनेश गोप फिलहाल जेल में है. उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी समेत 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
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