झारखंड सरकार केस आईओ को देगी 25 हजार रुपये का फोन, हर महीने रिचार्ज के लिए मिलेंगे 500, गृह विभाग का संकल्प जारी
Ranchi : झारखंड सरकार केस आईओ (शोध पदाधिकारी) को 25 हजार रुपये का मोबाइल फोन देगी. 21 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. जारी संकल्प में कहा गया है कि मोबाइल फोन की खरीद पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाएगी. दिए गए मोबाइल फोन की वैधता चार साल की होगी. अवधि समाप्त होने के बाद केस आईओ उस फोन को विभाग के कार्यालय में जमा कर नया मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं. इस दौरान फोन की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी संबंधित केस आईओ की होगी. इसके अलावा ऑडियो-वीडियो से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए डाटा रिचार्ज के लिए 500 रुपये प्रतिमाह भी दिए जाएंगे.
चार साल तक नहीं दिया जाएगा नया फोन
जारी संकल्प में यह भी कहा गया है कि केस आईओ को चार साल तक कोई नया मोबाइल सेट नहीं दिया जाएगा. रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने की स्थिति में केस आईओ को मोबाइल फोन विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा. स्थानांतरण की स्थिति में भी फोन जमा करना अनिवार्य होगा.
