रांची में इन दिनों एक ओर बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, तो दूसरी ओर नगर निगम चुनाव की गतिविधियां भी तेज हैं. ऐसे में छात्रों और आम लोगों को शोर से राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ध्वनि प्रदूषण पर कड़ाई से नियंत्रण करने के निर्देश दिए.
पढ़ाई और परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का शोर बर्दाश्त नहीं
उपायुक्त ने साफ कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन कराया जाए. फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी हैं, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी जल्द शुरू होने वाली हैं. ऐसे में पढ़ाई और परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का शोर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर पर नजर
नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगहों पर लाउडस्पीकर, डीजे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रशासन को शिकायत मिली है कि कुछ स्थानों पर तय सीमा से ज्यादा आवाज में प्रचार हो रहा है. उपायुक्त ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर संबंधित वाहन और उपकरण जब्त किए जाएंगे, जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी होगी.
बार और रेस्टोरेंट भी जांच के दायरे में
बैठक में यह भी सामने आया कि शहर के कुछ बार और ओपन रेस्टोरेंट में देर रात तक तेज म्यूजिक बजाया जा रहा है. ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है. अधिकारियों को नियमित जांच और अचानक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
क्या हैं मुख्य नियम?
- आवासीय इलाके में दिन में अधिकतम 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की सीमा.
- व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की सीमा.
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना लिखित अनुमति लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित.
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए.
शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय
प्रशासन ने राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, व्यवसायियों और आम लोगों से अपील की है, कि परीक्षा के दौरान छात्रों की पढ़ाई और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखें. नियमों के उल्लंघन की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या जिला नियंत्रण कक्ष को देने को कहा गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है.
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