RIMS निदेशक को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, डॉ राजकुमार बने रहेंगे रिम्स के निदेशक
Ranchi : RIMS निदेशक डॉ. राज कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 17 अप्रैल 2025 को जारी आदेश को निलंबित कर दिया और स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक डॉ. राज कुमार अपने पद पर बने रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है.
डॉ. राज कुमार ने दायर की थी याचिका
गौरतलब है कि 17 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के खिलाफ डॉ. राज कुमार ने उन्हें निदेशक पद से हटाए जाने को चुनौती दी है. याचिका में उन्होंने दलील दी है कि उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है और उन्हें बिना किसी ठोस कारण या जांच के हटा दिया गया है, जो नियमों के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने हलफनामे के जरिए मांगा जवाब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे हलफनामे के जरिए जवाब मांगा है. कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि डॉ. राज कुमार को हटाने का फैसला किस आधार पर लिया गया और क्या इस संबंध में कोई जांच या प्रक्रिया अपनाई गई थी.
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली विस्तृत सुनवाई की तिथि 6 मई 2025 तय की है. इस दौरान राज्य सरकार को सभी आवश्यक दस्तावेज और जवाब कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. इस फैसले के बाद रिम्स प्रबंधन और चिकित्सा जगत में हड़कंप मच गया है.