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झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जल्द नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

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Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि, “मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य करते हैं और राज्य में न्यायिक परिवार के मुखिया होते हैं. न्याय के कुशल प्रशासन और न्यायपालिका के कामकाज के लिए नियमित रूप से नियुक्त मुख्य न्यायाधीश आवश्यक हैं. यह भी कहा गया है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें किए जाने के बाद नियुक्ति के मामलों में अनावश्यक देरी राज्य में न्याय प्रशासन के लिए हानिकारक है.”

यह याचिका विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव राजीव मणि तथा अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के लिए दायर की गई थी.


दायर याचिका में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार नियुक्तियां न करने में प्रतिवादियों/कथित अवमाननाकर्ताओं की कार्रवाई कानून के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है.”

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