झारखंड में इस तारीख तक सरकारी कर्मचारियों को देना होगा चल और अचल संपत्तियों का डिटेल, आदेश जारी
Ranchi : झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा. इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है. कार्मिक विभाग के प्रवीण कुमार टोप्पो ने 30 दिसंबर 2024 को इस संबंध में पत्र जारी किया है. इसकी जानकारी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्तों को दी गई है.
कार्मिक विभाग के प्रवीण कुमार टोप्पो ने लिखा है कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (वर्ग-4 को छोड़कर) को चल-अचल संपत्ति से संबंधित विवरणी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान किया गया है. यह पिछले वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर देना है. उपरोक्त के आलोक में झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (वर्ग-4 को छोड़कर) को 1 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक गत वर्ष का चल-अचल संपत्ति विवरणी ऑनलाइन एचआरएमएस के माध्यम से जमा करना है. प्रवीण कुमार टोप्पो ने लिखा है कि कृपया अपने विभाग, जिला के अधीन कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक संपत्ति विवरणी ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दें.