पूर्व मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम निलंबन मुक्त, जल संसाधन विभाग में देंगे योगदान, भ्रष्टाचार के मामले में हुए थे गिरफ्तार
Ranchi: झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम को निलंबन मुक्त कर दिया है. जल संसाधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना में उन्हें जल संसाधन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है. ग्रामीण विकास विशेष परियोजना रांची में मुख्य अभियंता रहे बीरेंद्र राम को ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत 23 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया था. इसके बाद 27 फरवरी 2023 को विभागीय आदेश द्वारा उन्हें 23 फरवरी 2023 के प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18 नवंबर 2024 को पारित आदेश के आलोक में बीरेंद्र राम को 31 नवंबर 2024 को न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा किया गया, जिसके बाद उन्होंने 22 नवंबर 2024 को जल संसाधन विभाग झारखंड रांची में अपना योगदान दिया. विभाग द्वारा लिखा गया है कि समीक्षा के बाद उन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा 22 नवंबर 2024 के प्रभाव से उनका योगदान स्वीकार किया जाता है. बीरेंद्र राम की पूर्व की निलंबन अवधि 23 फरवरी 2023 से 21 नवंबर 2024 तक के संबंध में अंतिम निर्णय पीएमएलए 2002 के तहत उनके विरुद्ध दायर रिट पर निर्णय के बाद ईडी क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा लिया जाएगा.