CM केजरीवाल को दोहरा झटका : अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज, न्यायिक हिरासत भी बढ़ी
New Delhi : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से दोहरा झटका लगा है. दरअसल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है. वहीं अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं.
Excise PMLA case | Rouse Avenue Court extends the judicial custody of Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal till June 19. He was produced virtually before the court today.
— ANI (@ANI) June 5, 2024
आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. केजरीवाल ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत मांगी थी. इस बीच कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं.
केजरीवाल और आप के खिलाफ पूरक आरोप
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब इस मुद्दे पर 9 जुलाई को फैसला लेंगी. न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.