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Atul Subhash Suicide Case: पत्नी करे परेशान तो पति के पास हैं ये अधिकार, जानें क्या हैं नियम?

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Atul Subhash Suicide Case: बिहार के एआई इंजीनियर (AI Engineer) अतुल सुभाष की बेंगलुरु में आत्महत्या के मामले ने सोशल मीडिया (Social Media) पर नई बहस छेड़ दी है. अतुल ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या जैसा कदम उठाया. लोगों का मानना है कि महिलाएं घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों को लेकर संविधान में दिए गए अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं.

वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी एक मामले के आधार पर कानून की व्याख्या या संविधान में दिए गए अधिकारों की आलोचना करना सही नहीं है. दिल्ली में वकालत करने वाले वकील मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के संविधान में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं. यह सही है कि जरूरत के आधार पर कानून में संशोधन, बदलाव या नए नियम जोड़े जा सकते हैं.

संविधान में ये हैं नियम

वकीलों के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 (पति को भरण-पोषण और मुकदमेबाजी खर्च के भुगतान से संबंधित) और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) पुरुषों को अलग-अलग अधिकार देती है.

पत्नी के माता-पिता के घर पर ज्यादा समय तक रहने पर शिकायत करने का अधिकार

वहीं वकीलों ने बताया कि देश में शादीशुदा पुरुषों को भी कई कानूनी अधिकार प्राप्त हैं. आम भाषा में कहें तो पुरुष मानसिक उत्पीड़न की शिकायत पुलिस और कोर्ट में कर सकता है. इसके अलावा वह दहेज की झूठी शिकायत, पत्नी के माता-पिता के घर पर ज्यादा समय तक रहने और मारपीट की भी शिकायत कर सकता है.

दुर्व्यवहार, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस या कोर्ट में शिकायत करें

पीड़ित पति अपनी पत्नी द्वारा हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कर सकता है. अगर उसकी पत्नी उसके साथ दुर्व्यवहार करती है और उसे धमकाती है तो भी उसे शिकायत करने का अधिकार है. इसके अलावा अगर महिला का किसी और से प्रेम संबंध है तो भरण-पोषण के लिए स्थानीय पुलिस या निचली अदालत में याचिका दायर की जा सकती है. दंपत्तियों के बीच विवाद के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.

ये है पूरा मामला

बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था. वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और अन्य पर आरोप लगाए थे. आरोप है कि निकिता ने अतुल और उनके परिवार के खिलाफ 9 केस दर्ज करवाए हैं.

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