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दुर्गा पूजा पंडाल हटाने का आदेश: प्रशासन ने दिया दो दिन का अल्टीमेटम!

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inlive247 desk: दुर्गा पूजा 2025 का त्यौहार तो 02 अक्टूबर को ख़त्म हो गया और विसर्जन भी हो गया. लेकिन, अजीब बात यह है कि शहर की कई पूजा समितियों ने अब तक अपने अस्थायी पंडाल, गेट और तोरणद्वार नहीं हटाए हैं.

इस वजह से शहर की सड़कों पर बेवजह जाम लग रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है. यही नहीं, ये आधे-अधूरे खड़े ढाँचे दुर्घटनाओं का ख़तरा भी बढ़ा रहे हैं.

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जिला प्रशासन हुआ सख्त: फौरन हटाने का आदेश

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है. उन्होंने सभी पूजा समितियों को फौरन निर्देश जारी किया है कि वे सिर्फ़ दो दिनों (48 घंटे) के भीतर अपने-अपने इलाकों से बनाए गए सभी अस्थायी पूजा पंडालों और तोरणद्वारों को खोलकर हटा दें.

प्रशासन की तरफ से साफ संदेश है कि आम जनता की सहूलियत और यातायात को सामान्य बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

हाई कोर्ट ने पूर्व में दिया था आदेश

प्रशासन का यह कड़ा एक्शन झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद दिया है. हाई कोर्ट ने W.P. (PIL) No. 4838/2025 मामले में 23 सितंबर 2025 को ही साफ़-साफ़ कह दिया था कि पूजा ख़त्म होने के बाद सभी पंडाल और तोरणद्वारों को हटा दिया जाए और उस ज़मीन को पहले की तरह समतल बना दिया जाए.

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समितियों को चेतावनी: जगह को साफ और समतल करना ज़रूरी

जिला प्रशासन ने अपने आदेश में सभी पूजा समितियों के अध्यक्षों और सचिवों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि तय समय सीमा के अंदर सभी अस्थायी चीजें हटा दी जाएं. इसके साथ ही, उस जगह को साफ़ और समतल भी किया जाना चाहिए.

अगर समय रहते ये ढाँचे नहीं हटाए जाते हैं, तो प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

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