CRIMEJHARKHANDLATEST NEWSRANCHI

MS धोनी को झारखंड हाईकोर्ट से नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

Spread the love

Ranchi : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ शिकायत मामला दर्ज कराया है. इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने माही के खिलाफ नोटिस जारी किया. यह मामला 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है. मिहिर दिवाकर धोनी के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं. मिहिर दिवाकर की ओर से अधिवक्ता अवनीश शेखर ने बहस की.

क्या है मामला

महेंद्र सिंह धोनी ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक मिहिर दिवाकर और सौम्या बिस्वास पर 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया. इसे लेकर 2021 में सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी. दिवाकर ने 2017 में धोनी के साथ अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए समझौता किया था. हालांकि, दिवाकर समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहे. समझौते की शर्तों के अनुसार, अरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी शुल्क का भुगतान करने और लाभ साझा करने की बाध्यता थी, जबकि ऐसा नहीं किया गया.

इस समझौते को बनाए रखने के लिए धोनी द्वारा कई प्रयास किए गए. हालांकि, समझौते में निर्दिष्ट नियम और शर्तों की अरका स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी द्वारा लगातार अवहेलना की गई. इसके कारण, धोनी ने 15 अगस्त, 2021 को अरका स्पोर्ट्स को दिए गए अधिकार को रद्द कर दिया और कई कानूनी नोटिस भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. विधि एसोसिएट्स के माध्यम से एमएस धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले दयानंद सिंह ने दावा किया कि अरका स्पोर्ट्स ने उनके साथ धोखाधड़ी की, जिससे धोनी को 15 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *