संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन सवेतन अवकाश का प्रावधान है: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन सवेतन अवकाश का प्रावधान है: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
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Ranchi: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के रवि कुमार ने सोमवार को निर्वाचन सदन में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. सीईओ ने सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी संस्थाओं के नियोजकों से कहा कि वे अपने संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को 13 एवं 20 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए सवेतन अवकाश प्रदान करें. उन कर्मचारियों में दैनिक मजदूर भी शामिल हैं, जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं. के रवि ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. साथ ही उन्हें मतदान के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जाए. ताकि, ऐसे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कर सकें.

आपको बता दें कि निर्वाचन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान के अनुसार चुनाव के दौरान किसी भी व्यवसाय, पेशे, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है. इस प्रावधान के तहत दैनिक मजदूर भी मतदान दिवस पर वेतन सहित अवकाश के हकदार होंगे. इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान है. सीईओ ने नियोक्ताओं एवं प्रबंधकों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रावधान का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि एक भी मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित न रहे, ताकि राज्य के सभी व्यवसाय, पेशे, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को मतदान करने में सुविधा हो सके.

बैठक में श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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