नए साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को, 2025 में मिलेगा 4 मौका

3 Min Read
नए साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को, 2025 में मिलेगा 4 मौका
Spread the love

Ranchi: राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 की समय सारिणी आ गई है. झारखंड विधि विभाग ने इसे सभी विभागों को भेज भी दिया है. पूरे वर्ष में चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. 2025 में आयोजित होने वाली पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को, दूसरी लोक अदालत 10 मई को, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को बुलाई जाएगी. ऐसे में विधि विभाग के पत्र के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट में लंबित ऐसे मामलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिनका निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है. सभी विभागों के पदाधिकारियों को ऐसे मामलों की पूरी सूची तैयार कर सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार को सौंपने को कहा गया है. पूरी जानकारी 5 फरवरी तक उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसे प्राथमिकता के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा.

कैमरे के ज़रिए काटा गया चालान माफ़ होगा या नहीं?

लोक अदालत में आपका चालान कम या माफ़ हो जाता है. लेकिन वह मामला सामान्य ट्रैफ़िक उल्लंघन का होना चाहिए. अगर आपका चालान सामान्य ट्रैफ़िक नियमों को तोड़ने की वजह से काटा गया है, तो उसे माफ़ या कम किया जा सकता है. इसमें सीट बेल्ट न पहनने, हेलमेट न पहनने और रेड लाइट तोड़ने जैसे मामलों में काटा गया चालान शामिल है.

लोक अदालत में ये चालान माफ़ या कम नहीं होंगे

लोक अदालत में कई चालान माफ़ नहीं होते. इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने का चालान भी शामिल है. अगर आपका मामला किसी अपराध या दुर्घटना से जुड़ा है, तो उसका चालान माफ़ या कम नहीं होगा. अगर आप तय समय या प्रक्रिया पूरी करके लोक अदालत नहीं जाते हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी. लोक अदालत में चालान माफ़ या कम करवाने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा.

इस साल 4 बार मिलेगा मौका

साल 2025 में आपको 4 बार चालान माफ या कम करवाने का मौका मिलेगा. जैसा कि ऊपर बताया गया है, साल की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगने जा रही है. दूसरी लोक अदालत 10 मई, तीसरी 13 सितंबर और साल की आखिरी लोक अदालत 13 दिसंबर को लगेगी.

Whatsapp
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *