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हेमंत सोरेन को ‘सुप्रीम’ झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

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Ranchi : लैंड स्कैम और मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इससे पहले 17 मई को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को अपना जवाब दाखिल किया.
हेमंत सोरेन की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर उन्हें जमानत देने की मांग की. जिसका ईडी के वकील ने कड़ा विरोध किया. ईडी के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है.
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि उनका मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अलग है, जिन्हें आम चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए चार अप्रैल को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया था. सिब्बल ने कहा कि सोरेन के खिलाफ भूमि पर अवैध कब्जे के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई मामला नहीं बनता है.

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