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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी केस में नहीं मिली राहत, व्यक्तिगत पेशी के लिए दायर याचिका खारिज, बचे दो विकल्प

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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज शिकायत मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर याचिका खारिज कर दी गई है. इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है. अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया है. दरअसल, जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को अलग-अलग तारीखों पर 10 बार समन जारी किया था. लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर ही पेश हुए. आठ समन पर वे एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. जिसे समन की अवमानना माना गया है. इस मामले में हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. लेकिन फिलहाल उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.

मुख्यमंत्री के पास दो विकल्प

अब मुख्यमंत्री के पास दो विकल्प हैं. या तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या फिर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों. कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

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