Jharkhand Assembly Election 2024: 13 नवंबर को रहेगी सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी
Palamu : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान के दिन 13 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. उस दिन गैर सरकारी एवं निजी व्यवसायिक संगठनों के कर्मियों के लिए सवेतन अवकाश का प्रावधान किया गया है. इसका आदेश जारी कर दिया गया है. पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के तहत गैर सरकारी/निजी/व्यवसायिक संगठनों के कर्मियों को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेतन अवकाश का प्रावधान है. उक्त अधिनियम के अनुसार मतदान के दिन अवकाश स्वीकृत होने के कारण ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन से कोई कटौती या कटौती नहीं की जाएगी. यदि कोई नियोक्ता उक्त धाराओं का उल्लंघन करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. अवकाश का आदेश प्रथम चरण के सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में लागू रहेगा.
पहले चरण में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, सिमरिया, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विष्णुपुर, कोलेबिरा में मतदान होगा , लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टेनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर में मतदान होना है.