INDIALATEST NEWS

CM केजरीवाल को फिलहाल SC से राहत नहीं, हाई कोर्ट के फैसले का किया जाएगा इंतजार, अगली सुनवाई 26 जून को

Spread the love

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए. हम 26 जून को आपकी बात सुनेंगे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी केस में जमानत आदेश पर हाईकोर्ट की रोक हटाने का अनुरोध किया. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के रोक आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है तो यह केस के लिए प्रतिकूल होगा. आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी.

क्या है मामला?

दरअसल, निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अगले आदेश तक लागू नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है.

इसे भी पढ़ें: Baba Vishwanath : काशी विश्वनाथ धाम की 7 साल में 4 गुना बढ़ी आय, भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *