अब ‘ब्रेकअप’ करना भी नहीं होगा आसान, जानें BNS की किस धारा के तहत होगी कार्रवाई
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 69 Explained : इस महीने की पहली जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) के तहत ‘ब्रेकअप’ के मामलों में 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है. दरअसल, कानून के लिए रिश्ते, सहमति और शादी हमेशा से जटिल क्षेत्र रहे हैं. यह जटिल क्षेत्र फिर चर्चा में है, क्योंकि 1 जुलाई को 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) ने ले ली है. बीएनसी के प्रावधानों की धारा 69 ने विशेषज्ञों को परेशान कर दिया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में कहा गया है कि अगर बिना किसी इरादे के शादी का वादा किया जाता है और यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है.
भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 69 में कहा गया है, “अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी का वादा करके बिना किसी इरादे के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे भी सजा होगी. साथ ही दोषी को जुर्माना भी भरना होगा.” इसमें लिखा है कि यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं.
धारा 69 नई और अभूतपूर्व है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में तथ्यों को छिपाकर या धोखे से यौन संबंध बनाने के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था. पहले ऐसे मामलों की सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के तहत होती थी, जिसमें कहा गया था कि डर या गलतफहमी में दी गई सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा. ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं ने ब्रेकअप या रिश्ता टूटने पर बलात्कार का आरोप लगाया है. धारा 69 के तहत महिलाएं झूठे वादों पर सेक्स के लिए सहमति देने का दावा कर सकती हैं. धारा 69 ‘धोखाधड़ी’ का अर्थ परिभाषित करती है, जिसमें नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन और झूठे बहाने से शादी करना शामिल है.
धारा 69 ब्रेकअप को अवैध बनाती
धारा 69 ब्रेकअप को अवैध बनाती है और अगर रिश्ता शादी में बदलने से पहले खत्म हो जाता है तो पुरुषों को परेशान किया जा सकता है. इस कानून के तहत, महिलाएं ऐसे पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती हैं जो ‘शादी का वादा’ करता है और फिर अपनी बात से मुकर जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रेकअप किसी और वजह से भी होता है, तो ‘शादी का वादा’ करके रिश्ते में आने का आरोप लगने का डर बना रहेगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीएनएस की धारा 69 के तहत, बिना विश्वसनीय सबूत के पुरुषों को गिरफ्तार करना आसान हो सकता है. वकील इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे ऐसे मामले को कैसे लड़ेंगे जिसमें कई ग्रे एरिया हैं.
वकील क्या कह रहे हैं?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद के वकील अरविंद सिंह ने कहा, “शादी करने का इरादा भावनात्मक होता है. अगर शादी नहीं होती है तो कोई कैसे साबित कर सकता है कि शादी करने का इरादा सच्चा था? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. अगर शादी करने का इरादा है भी तो कई वजहों से रिश्ते खत्म हो सकते हैं. यह साबित करना मुश्किल होगा कि कोई शादी करना चाहता था लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाया.” वकीलों को अपना केस साबित करने में महीनों या सालों लग सकते हैं और इससे व्यक्ति और उसकी प्रतिष्ठा और उसके पूरे जीवन को बहुत नुकसान हो सकता है. ऐसी बात साबित न कर पाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. व्यक्ति को 10 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है. उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है.
बीएनएस की धारा 69 के मुद्दे यहीं खत्म नहीं होते. पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है. हालांकि, कोर्ट में सबूतों के साथ मजबूत केस बनाना बिल्कुल अलग मामला होगा. कोर्ट सबूतों के आधार पर काम करता है. ऐसे मामले में परिस्थितिजन्य सबूत पेश करने होते हैं कि शादी का वादा किया गया था और किसी बहाने या बहाने से यौन संबंध बनाए गए. इसे साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है. वकील ने रिपोर्ट में बताया, “धारा 69 के तहत मामलों में, पुरुष को केवल महिला के कहने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है. गिरफ्तारी जल्दी होगी, लेकिन अदालत को अभी भी सबूतों की आवश्यकता होगी और यहीं पर समस्या है.” इस प्रावधान के कारण बेवजह गिरफ्तारियां हो सकती हैं, अदालती मामले सालों तक चल सकते हैं और पुरुष के जीवन के कई पहलुओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं. हालाँकि, पीटीआई से बात करते हुए, वरिष्ठ आपराधिक वकील शिल्पी जैन ने कहा कि धारा 69 में धोखे के रूप में “पहचान छिपाने” को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, “हमारे देश में महिलाओं का शोषण पुरुषों द्वारा किया जा रहा है जो उनसे शादी करने का वादा करके उनके साथ यौन संबंध बनाते हैं. अगर वादा करने के समय पुरुषों का उनसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, तो यह एक अपराध है.”