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July New Rules : 1 जुलाई से SIM कार्ड यूजर नहीं कर पाएंगे ये काम! जानिए सभी बड़े बदलाव

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July New Rules For SIM Card : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने धोखाधड़ी वाली सिम स्वैप गतिविधि को कम करने और रोकने के लिए सिम पोर्टिंग को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. जारी अधिसूचना में प्रस्ताव दिया गया कि नए नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे. आइए जानते हैं कि नए बदलावों का सिम कार्ड यूजर्स पर क्या असर होगा और ऐसे कौन से काम हैं जो आप सिम कार्ड से नहीं कर पाएंगे.

एमएनपी में होगा ये बदलाव

ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जिसे एमएनपी भी कहा जाता है, से जुड़े नए नियमों में संशोधन किया है. 1 जुलाई से लागू होने वाले नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिम स्वैप या मोबाइल नंबर बदलने के बाद एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट होने के लिए यूजर्स को कम से कम सात दिनों तक इंतजार करना होगा. यानी, अगर आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं या सिम पोर्ट करते हैं, तो आप 7 दिनों तक किसी दूसरे नेटवर्क पर स्विच नहीं कर सकते.

नियम कब लागू होंगे?

हालांकि, इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन ट्राई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि आम चुनावों के बाद नए टेलीकॉम एक्ट 2023 के नियम लागू हो सकते हैं. इसमें कोई भी बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नया सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा. ये नियम तीन तरह के फिजिकल सिम और ईसिम पर भी लागू होंगे. इसके अलावा अगर सिम कार्ड का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो टेलीकॉम कंपनियां उसे ब्लॉक कर सकती हैं. साइबर फ्रॉड और अनचाहे कॉल से निजात पाने के लिए इन नियमों में बदलाव किया गया है.

एमएनपी क्या है?

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) एक ऐसी सेवा है जो मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को अपना फोन नंबर बरकरार रखते हुए एक नए नेटवर्क प्रदाता पर स्विच करने की अनुमति देती है. इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता किसी भी स्थान पर एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर स्विच कर सकते हैं. सरल शब्दों में, आप जियो से एयरटेल या एयरटेल से जियो या किसी अन्य टेलीकॉम कंपनी में स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपका फ़ोन नंबर वही रहेगा.

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