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धांधली और गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम : लोक परीक्षा कानून 2024 हुआ लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

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New Delhi : परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है. सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है. केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू कर दिया है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. यह कानून फरवरी 2024 में पारित किया गया था.

एंटी-पेपर लीक कानून इस साल फरवरी में अस्तित्व में आया था. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 नामक इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी. कानून लाने के पीछे उद्देश्य सभी प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता लाना है. साथ ही युवाओं को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी.

पेपर लीक को देखते हुए लाया गया कानून

यह कानून हाल ही में एक के बाद एक कई परीक्षाओं जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी), गुजरात में जूनियर क्लर्क की भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई पेपर लीक को देखते हुए लाया गया था.

एंटी-पेपर लीक कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की बात करता है. ये परीक्षाएं सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती हैं. इनमें यूपीएससी, एसएससी, भारतीय रेलवे, बैंकिंग भर्ती और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं जैसी कई प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं.

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