कल से राजधानी रांची के इस इलाके में लागू रहेगी निषेधाज्ञा, नियमों का उल्लंघन किया तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई
Ranchi : कल यानी 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा जो 27 मार्च तक चलेगा. इस दौरान विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिसके तहत विधानसभा परिसर (कोर्ट परिसर को छोड़कर) के 750 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव पर रोक रहेगी. सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा सत्र के दौरान निषेधाज्ञा जारी की गई है.
सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर (हाईकोर्ट परिसर को छोड़कर) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. एसडीओ ने रविवार को बताया कि यह निषेधाज्ञा 24 फरवरी की सुबह आठ बजे से 27 मार्च की रात दस बजे तक लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने या चलने, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, बम, बारूद, लाठी-डंडे, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, भाला आदि लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा.