तत्कालीन सदर सीओ मुंशी राम को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

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Ranchi : रिश्वत मामले में जेल में बंद तत्कालीन सदर सीओ मुंशी राम को कोर्ट से झटका लगा है. एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुंशी राम ने रिश्वत नहीं ली है. वह निर्दोष है. उसे जानबूझकर फंसाया गया है. वहीं, एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने विरोध जताते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी मुंशी राम ने परिवादी प्रभात कुमार सिंह से 50 हजार की रिश्वत मांगी थी. जिसमें एसीबी की टीम ने उसे 37 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी के खिलाफ पीई दर्ज करने के लिए विभागीय अनुशंसा की मांग राज्य सरकार से की गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मुंशी राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

सात जनवरी को दायर की थी जमानत याचिका

सात जनवरी को याचिका दायर कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई गई थी. आपको बता दें कि 2 जनवरी को एसीबी की टीम ने उसे 37 हजार रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था और 3 जनवरी को एसीबी की विशेष अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने मुंशी राम के मोरहाबादी स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी. उस छापेमारी में 11.42 लाख नकद बरामद हुए थे. जमीन के सीमांकन के लिए सीओ ने शिकायतकर्ता से 50 हजार की रिश्वत मांगी थी. बात 37 हजार में तय हुई थी. रिश्वत देने से पहले शिकायतकर्ता ने एसीबी को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद एसीबी ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था.

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