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काम की खबर: 1 जुलाई से रेलवे टिकट से लेकर क्रेडिट कार्ड तक बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपके जेब पर क्या पड़ेगा असर

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inlive247 desk: जून का महीना खत्म होने वाला है और 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी, रसोई के बजट और बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा. आइए जानते हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले इन 5 बड़े बदलावों के बारे में.

1. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं. जून में जहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कमी की गई, वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतें जस की तस रहीं. अब जुलाई में इनकी कीमतों में बदलाव की संभावना है. इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव संभव है, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो सकती है.

2. HDFC क्रेडिट कार्ड से भुगतान अब महंगा होगा

अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, तो 1 जुलाई से कुछ अतिरिक्त शुल्क के लिए तैयार रहें. यूटिलिटी बिल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा. इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल वॉलेट (जैसे पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज, ओला मनी) में महीने में 10,000 रुपये से ज्यादा डालते हैं तो एक फीसदी अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

3. आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम ट्रांजेक्शन और आईएमपीएस शुल्क में बदलाव

आईसीआईसीआई बैंक अब 1 जुलाई से मेट्रो शहरों में 5 और गैर-मेट्रो शहरों में 3 मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन के बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज करेगा.

आईएमपीएस ट्रांसफर पर नए शुल्क
1000 रुपये तक 2.50 रुपये
1001 रुपये से 1 लाख रुपये तक 5 रुपये
1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 15 रुपये

4. रेलवे टिकट और तत्काल बुकिंग नियमों में बदलाव

1 जुलाई से रेलवे में कई नियम बदल रहे हैं

ट्रेन किराए में बढ़ोतरी
गैर-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 0.01 रुपये/किमी
एसी क्लास में 0.02 रुपये/किमी की बढ़ोतरी
500 किलोमीटर से कम दूरी के लिए सेकंड क्लास का किराया अपरिवर्तित रहेगा.
अब केवल आधार-सत्यापित उपयोगकर्ता ही IRCTC पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे.

5. दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध

1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब ईओएल (एंड-ऑफ-लाइफ) वाहनों की श्रेणी में आएंगे और उन्हें पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं दिया जाएगा.

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