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काम की खबर: बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के बदल गए नियम, इतने दिनों में नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

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Ranchi: राजधानीवासियों के लिए एक बड़ी और ज़रूरी खबर है. अगर आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में देरी करते हैं, तो आपसे शुल्क लिया जाएगा. अब बच्चे के जन्म या किसी की डेथ के 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर प्रमाण पत्र मुफ़्त में बनेगा. लेकिन, 21 दिनों के बाद आवेदन करने पर आपको शुल्क देना होगा.

केंद्र सरकार के सीआरएस पोर्टल में बदलाव के बाद अब रांची नगर निगम में यह नियम लागू हो गया है. अब जन्म और मृत्यु के 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर प्रमाण पत्र मुफ़्त में बनेगा. वहीं, 21 दिनों से 30 दिनों के भीतर आवेदन करने पर 2 रुपये, 31 दिनों से 1 साल के भीतर आवेदन करने पर 5 रुपये और एक साल के बाद आवेदन करने पर 10 रुपये शुल्क देना होगा.

मालूम हो कि पहले 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मुफ़्त में बनते थे. 21 दिनों के बाद आवेदन करने वालों से 1 रुपये विलंब शुल्क लिया जाता था. लेकिन अब इस विलंब शुल्क को बढ़ा दिया गया है. अब अगर आप 1 साल तक आवेदन नहीं करते हैं तो आपको 10 रुपये विलंब शुल्क देना होगा.

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