रांची के पूर्व DC छवि रंजन को ‘सुप्रीम’ राहत, कोर्ट ने दिया सशर्त जमानत का आदेश

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Ranchi : रांची के पूर्व पुलिस डीसी छवि रंजन को ‘सुप्रीम’ राहत मिली है. दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली और सशर्त जमानत का आदेश दिया है. छवि रंजन की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई की.

इस फैसले से छवि रंजन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. बताते चलें कि डीसी छवि रंजन को 4 मई, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे.

गौरतलब है कि पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत और झारखंड उच्च न्यायालय ने छवि रंजन की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी. 6 अगस्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज कर दी और उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया. दोनों अदालतों द्वारा उनकी याचिकाएँ खारिज होने के बाद, ज़मीन घोटाले के आरोपी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ज़मानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है.

जानिए क्या है मामला

जिस मामले में छवि रंजन को ज़मानत मिली है, वह रांची के बड़गाँव क्षेत्र के बरियातू में सेना के कब्ज़े वाली ज़मीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है. ईडी ने इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त (आईएएस) छवि रंजन के अलावा, प्रमुख व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, बड़गाँव क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्ज़े वाली ज़मीन के फ़र्ज़ी किरायेदार प्रदीप बागची, ज़मीन कारोबारी अफ़सर अली, इम्तियाज़ खान, तल्हा खान, फ़ैयाज़ खान और मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को आरोपी बनाया है.

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