CBSE बोर्ड एग्जाम देने जा रहे छात्र पहले जान लें गाइडलाइंस, छोटी सी भी भूल होने पर हो सकते हैं 2 साल बर्बाद
CBSE Board Exam: CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. टाइम टेबल जारी करने के साथ ही सीबीएसई ने परीक्षा निर्देशिका भी जारी कर दी है. जिसके तहत परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची के अलावा क्या-क्या ले जाया जा सकता है, इसकी सूची भी जारी कर दी गई है. इसके अलावा छात्रों को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही बोर्ड परीक्षा देने जाना होगा.
सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित (Banned) और अनुमत (Allowed) वस्तुओं की सूची जारी कर दी है. इस बार गाइडलाइन में सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी छात्र परीक्षा 2025 के दौरान मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा में बैठने से निलंबित कर दिया जाएगा.
इसके अलावा, जो छात्र परीक्षा के सुचारू संचालन को प्रभावित करने वाली अफवाह फैलाने में संलिप्त पाए जाएंगे, उन्हें भी वर्तमान और अगले साल की परीक्षाओं से निलंबित कर दिया जाएगा. परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले छात्रों की गहन और अनिवार्य शारीरिक तलाशी ली जाएगी. 2025 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई की डेटशीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी, कक्षा 10 की परीक्षाएँ 18 मार्च 2025 को समाप्त होंगी और कक्षा 12 की परीक्षाएँ 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी.
परीक्षा केंद्र पर ये ले जा सकते हैं ये चीजें
प्रवेश पत्र और स्कूल पहचान पत्र
प्रवेश पत्र और सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान प्रमाण
स्टेशनरी में ज्यामिति/पेंसिल बॉक्स, नीली/शाही नीली स्याही/बॉल पॉइंट/जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, इरेज़र शामिल हैं
एनालॉग घड़ी, पारदर्शी पानी की बोतल
मेट्रो कार्ड, बस पास, पैसे
ये सभी वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी
पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज़ के टुकड़े.
कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, आदि.
मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफ़ोन, माइक्रोफ़ोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, आदि.
अन्य सामान जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, पाउच, आदि.
मधुमेह रोगियों को छोड़कर कोई भी खुला या पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ.
कोई भी अन्य वस्तु जिसका अनुचित तरीके से उपयोग किया जा सकता है.