रामनवमी पर झारखंड में सख्ती, 3 दिन तक शराब बिक्री बंद, जानें किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड में प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में तीन दिनों के लिए शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही कई जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं.
27 से 29 मार्च तक शराब बिक्री पर रोक
हजारीबाग के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 26(1) के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में सभी प्रकार की शराब दुकानों, बार, रेस्टोरेंट और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को 27 मार्च से 29 मार्च 2026 तक बंद रखने का निर्देश दिया है. इस दौरान किसी भी तरह की शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
धनबाद में ट्रैफिक प्लान लागू
रामनवमी जुलूस को देखते हुए धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. 27 मार्च को दोपहर 1 बजे से जुलूस समाप्ति तक शहर में बसों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. वहीं शाम 4 बजे के बाद जुलूस वाले क्षेत्रों में ई-रिक्शा, ऑटो और अन्य सवारी वाहनों का परिचालन भी बंद कर दिया जाएगा.
बसों के लिए वैकल्पिक रूट तय
प्रशासन ने बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं. रांची और बोकारो से आने-जाने वाली बसें करकेंद मोड़, लोयाबाद, सिजुआ, पांडेयडीह, तेतुलमारी और विभिन्न चौकों से होकर बरटांड़ बस स्टैंड पहुंचेंगी. वहीं जमशेदपुर और पुरुलिया रूट की गाड़ियां भी निर्धारित मार्गों से होकर संचालित की जाएंगी.
भारी वाहनों पर भी कड़ी नजर
कई थाना क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. झरिया, केंदुआडीह और कतरास मोड़ जैसे इलाकों में दोपहर 1 बजे से भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. इसके अलावा कुछ स्थानों पर चेकपोस्ट के पास वाहनों को रोका जाएगा ताकि जुलूस के दौरान किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो.
सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता
प्रशासन का कहना है कि इन सभी कदमों का उद्देश्य रामनवमी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है. लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं.

