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धनबाद में 4 जून तक धारा-144 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगी रोक

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Dhanbad : लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को प्रभावी बनाने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने तत्काल प्रभाव से 4 जून की रात 12 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता लागू कर दी है. आईपीसी की धारा 144 के तहत पूरे धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है.

इस संबंध में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 की तारीखों की घोषणा के बाद 16 मार्च को जारी निषेधाज्ञा की अवधि पूरी हो गयी है और लोकसभा आम चुनाव 2024 का कार्य संपन्न हो गया है. धनबाद उपमंडल के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है. है.

ऐसे में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी बनाने और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक निषेधाज्ञा जारी रखना जरूरी है.

अतः तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण धनबाद अनुमण्डल में 4 जून 2024 की रात्रि 12:00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है.

इन आदेशों का पालन करना होगा

निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में घूमना, किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, फरसा, तलवार, धनुष-बाण आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा.

साथ ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन, बैठक आयोजित करना, लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा.

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता के सभी नियम कानून व्यवस्था और निर्भीक एवं स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया के लिए दिये गये हैं.

इसके बाद आचार संहिता में जो भी नियम पारित होने वाले हैं या पारित होंगे, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु जारी आदर्श आधार संहिता के सभी उल्लेखित बिन्दु धारा 144 के अंतर्गत सम्मिलित किये जायेंगे.

खुखरी पहनने वाले नेपाली, कृपाण पहनने वाले सिख, शादी के जुलूसों, अंतिम संस्कार जुलूसों, हाट बाजारों में भाग लेने वाले लोग, अस्पताल जाने वाले मरीजों के साथ जाने वाले लोग, स्कूल और कॉलेजों में जाने वाले छात्र. वहीं ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, कानून व्यवस्था एवं चुनाव कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इस निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर रहेंगे.

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