IAS पूजा सिंघल के निलंबन वापस होने पर गरमाई सियायत, भाजपा सांसद ने उठाए सवाल, कहा-शर्मनाक स्तर पर सरकार का भ्रष्टाचार
Ranchi: झारखंड की सुस्त पड़ी राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ रही है. दरअसल IAS पूजा सिंघल को निलंबन से मुक्त करने के फैसले से राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ी है. इस मामले को लेकर भाजपा ने इंडी गठबंधन और झारखंड सरकार को आड़े हाथ लेते हुए तीखा हमला बोला है. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘इंडी गठबंधन के नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी सरकारों का भ्रष्टाचार शर्मनाक स्तर पर पहुंच गया है. पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. उनके सीए के पास से 16 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि पीएमएलए अधिकारियों ने 36 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे. 28 महीने जेल में रहने के बाद दिसंबर में उन्हें जमानत मिली और अब 21 जनवरी को उनका निलंबन रद्द कर उन्हें बहाल कर दिया गया. यह बेहद चौंकाने वाला और निंदनीय कदम है.’
भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, ‘झारखंड सरकार में कांग्रेस का अहम योगदान है. ऐसे में सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी पूजा सिंघल की बहाली पर कांग्रेस की क्या भूमिका है? हमेशा संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए. अगर यह भ्रष्टाचार को खुला समर्थन नहीं है तो फिर क्या है?
#WATCH | Delhi: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "… Jharkhand's IAS officer Pooja Singhal was arrested for corruption. Rs 16 crores were recovered from her CA… PMLA officials also recovered Rs. 36 crores in cash from her… She was in jail for the last 28 months. She got bail… pic.twitter.com/k1dNaydboh
— ANI (@ANI) January 23, 2025
पूजा सिंघल को 7 दिसंबर को मिली थी जमानत
इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 28 महीने जेल में बंद पूजा सिंघल को कोर्ट ने 7 दिसंबर 2024 को जमानत दे दी थी. पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत हिरासत के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के एक प्रावधान के तहत राहत दी गई थी, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में है और उस मामले में दी जाने वाली कुल सजा का एक तिहाई हिस्सा काट चुकी है, तो उसे जमानत दी जा सकती है. कोर्ट ने 2-2 लाख रुपये के निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी थी.
निलंबित IAS पूजा सिंघल का निलंबन वापस
IAS पूजा सिंघल का निलंबन वापस ले लिया गया है. मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता वाली समिति ने उन्हें निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा की थी. जिसके बाद कार्मिक विभाग ने 21 जनवरी को पूजा सिंघल का निलंबन वापस ले लिया. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. पूजा सिंघल को फिलहाल कार्मिक विभाग में नई पोस्टिंग दी गई है.
