प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और री एडमिशन को लेकर 78 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस

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Ranchi: झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन निजी स्कूलों की मनमानी मसलन री-एडमिशन, फीस, किताब खरीदने की बाध्यता के खिलाफ फुल एक्शन मोड में हैं. उन्होंने मनमानी करने वाले स्कूलों पर 50 हजार से ढाई लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. इसका असर अब दिखने लगा है.

शिक्षा मंत्री के गृह जिले पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा अधीक्षक ने 78 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर उनसे अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा है. जिला शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के अध्याय-2 के नियम-75(3) के अनुसार विद्यालय भवन, संरचना या परिसर का उपयोग सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से किया जाएगा और विद्यालय परिसर में कैंप लगाकर अभिभावकों या छात्रों को किताब या अन्य सामग्री (यूनिफॉर्म-जूता) खरीदने के लिए बाध्य/प्रेरित नहीं करने से संबंधित निर्देश हैं. इसके बावजूद विद्यालय परिसर का उपयोग किताब बेचने के लिए किया जा रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडेय ने स्कूल प्रबंधकों से तीन अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. जिला शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि कई स्कूलों ने फीस के लिए तय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है. यही वजह है कि निजी स्कूल प्रबंधकों से तीन साल का रिकॉर्ड लिखित रूप से जमा करने को कहा गया है. साथ ही कहा गया है कि स्कूल स्तरीय फीस निर्धारण समिति का कार्यकाल तीन साल का होता है, लेकिन कुछ स्कूल इस निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं.

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