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आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बड़ी राहत, MP/MLA की विशेष अदालत ने किया बरी

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Ranchi : आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बड़ी राहत मिली है. एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया था.

बता दें कि बंधु तिर्की से जुड़ा यह आचार संहिता उल्लंघन मामला साढ़े 6 साल पुराना है. सिल्ली विधानसभा के उपचुनाव के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया कह दिया था. इसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने की बात कह कर संबोधित किया था. इसे लेकर राहे के तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने 7 जून 2018 को अनगड़ा थाने में बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

मामले में बंधु तिर्की पर 6 जुलाई 2022 को आरोप लगाया गया था. ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. इस मामले को लेकर अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों का बयान दर्ज कराया था. इस मामले में आईओ गवाही नहीं दे सके थे. इस मामले के आईओ की मौत हो चुकी है. इस मामले में बंधु तिर्की का बयान दर्ज करने पर कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि जेवीएम में रहते हुए बंधु तिर्की ने अपने संबोधन में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

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