महिला सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च की SHe-Box Portal, जानें कैसे करेगा काम और महिलाओं को क्या होगा फायदा

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महिला सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च की SHe-Box Portal, जानें कैसे करेगा काम और महिलाओं को क्या होगा फायदा
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SHe-Box Portal: कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है. इस बीच केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ‘SHe-Box Portal लॉन्च किया है. गौरतलब है कि ‘शी बॉक्स’ पोर्टल के जरिए ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. इस पोर्टल के जरिए महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकेंगी, अपनी स्थिति पर नजर रख सकेंगी और शिकायत का समय पर निपटारा सुनिश्चित कर सकेंगी.

क्या है SHe-Box Portal

SHe बॉक्स पोर्टल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक केंद्रीकृत (centralized ) पोर्टल है. इसे यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी को कारगर बनाने के लिए बनाया गया है. SHe बॉक्स यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स पोर्टल. बता दें कि इस पोर्टल को यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) की शिकायतों और उनके मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है. यह पोर्टल देश में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से जुड़ी सूचनाओं के भंडारण का काम करेगा. इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा. इस पोर्टल यानी शी बॉक्स पोर्टल का काम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

इसके तहत महिलाओं की शिकायतों की सही समय पर निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. इसके जरिए महिलाओं की शिकायतों का व्यवस्थित और स्थायी तरीके से निवारण किया जाएगा.

शिकायत कैसे दर्ज करें

शी बॉक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है. शिकायत दर्ज होने के बाद इसे सीधे संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा, जिसके पास इस पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा.

जानें SHe पोर्टल की विशेषताएं

शी बॉक्स पोर्टल का उपयोग करने वाली महिलाओं को समय पर प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया जाएगा. इस पोर्टल पर सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने वाली महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या अन्य प्रकार के अत्याचारों के मामले में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं.

कार्यस्थल पर लागू किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 लागू किया है. इस कानून का उद्देश्य कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाना है. यह कानून संगठित (Organized) और असंगठित (Unorganized ) दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है. इस कानून के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए निवारण तंत्र (Redressal Mechanism) स्थापित किया गया है.

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