झारखंड में नशे के कारोबार पर नकेल, गुटखा-पान मसाला पर लगा प्रतिबंध, अधिसूचना जारी

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झारखंड में नशे के कारोबार पर नकेल, गुटखा-पान मसाला पर लगा प्रतिबंध, अधिसूचना जारी
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Ranchi : झारखंड में गुटखा और नशीली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसने के लिए गुटखा-पान मसाला पर रोक लगा दी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने गुटखा-पान मसाला पर प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिए थे और अब स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर झारखंड को गुटखा मुक्त राज्य बनाने की कवायद शुरू हो गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार अब झारखंड में गुटखा बेचना और खरीदना दोनों ही अपराध होगा और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

NHM के कार्यक्रम में दी थी सख्त चेतावनी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत पिछले दिनों स्वास्थ्य मुख्यालय नामकुम में राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के दौरान राज्य में गुटखा और नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए डॉ इरफान अंसारी ने कहा था कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने सभी सिविल सर्जनों और औषधि निरीक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित दवाएं बिकती पाई गईं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने साफ शब्दों में कहा था कि झारखंड में सादा पान मसाला पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि इसके नाम पर दुकानों में खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड के युवा गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी. और इसके एक महीने के भीतर ही गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया.’

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