Ranchi : झारखंड विशेष शाखा (Jharkhand Special Branch) में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी. संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है. इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच (पिछले वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर) अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष शाखा में पदस्थापित सभी अधिकारी और कर्मचारी 28 फरवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करें.
झारखंड विशेष शाखा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तारिख तक देना है चल-अचल संपत्तियों का विवरण, आदेश जारी

झारखंड विशेष शाखा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तारिख तक देना है चल-अचल संपत्तियों का विवरण, आदेश जारी
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