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बिहार में 10,709 पदों पर होगी ANM की बहाली…

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Patna : बिहार में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली होगी. सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने अंकों के आधार पर एनएम की बहाली के एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. फैसले के बाद पुराने नियमों के तहत एएनएम पद पर बहाली होगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली का नोटिस जारी किया था. इस नोटिस की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की.

एकलपीठ ने अंक बहाल करने का दिया था आदेश

आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि एक मार्च को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली का आदेश दिया था. 69 पेज के आदेश में जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को रद्द कर दिया था.

इस आधार पर होगी एएनएम पदों पर नियुक्ति

कोर्ट ने कहा कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) संवर्ग नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही की जाएगी. लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया. एएनएम की बहाली के लिए हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में सरकार ने 10,709 एएनएम पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 07/2022 प्रकाशित किया था. इसके बाद एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू की गयी.

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