झारखंड में दिवाली, छठ पर सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की अनुमति, पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश जारी

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झारखंड में दिवाली, छठ पर सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की अनुमति, पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश जारी
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Ranchi : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी का समय तय कर दिया है. इन तीनों त्योहारों पर दो घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी का समय सिर्फ 35 मिनट तय किया गया है.

बोर्ड की ओर से तैयार गाइडलाइन के मुताबिक दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी. छठ पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक और 31 दिसंबर को क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी.

125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखे बेचने की अनुमति

झारखंड हाईकोर्ट ने भी 16 अक्टूबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत दर्ज कराने वालों का नाम हर हाल में गोपनीय रखा जाए. इस मामले में कोर्ट ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भी निर्देश जारी किया है. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में आतिशबाजी के लिए मानक तय कर दिए हैं. झारखंड के जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखे ही बेचे जा सकेंगे. साइलेंट जोन में 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भी लिखा गया है.

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