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BIG NEWS : VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं, बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई…

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New Delhi : EVM को ‘सुप्रीम’ क्लीन चिट मिला है. शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने वीवीपैट सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है. साथ ही बैलेट पेपर की मांग को लेकर दायर याचिका भी खारिज हो चुकी है. कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100 फीसदी मिलान की मांग को झटका लगा है. यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सर्वसम्मति से दिया है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि वोटिंग सिर्फ ईवीएम मशीनों से ही होगी. ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं हो पाएगा. वीवीपैट की पर्ची 45 दिन तक सुरक्षित रहेगी. इन पर्चियों को अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखा जाएगा.

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग इकाइयों को भी सील कर सुरक्षित किया जाये. यह भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास परिणाम घोषित होने के बाद तकनीकी टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जो चुनाव की घोषणा के सात दिनों के भीतर किया जा सकता है.

आपको बता दें कि वर्तमान में वीवीपैट सत्यापन के तहत लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के केवल पांच मतदान केंद्रों के ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है. इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया था.

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