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Bharatiya Nyay Sanhita: नए कानून के तहत झारखण्ड में पहला मामला रांची में दर्ज, जानें बीएनएस के किस धारा में दर्ज हुई प्राथमिकी

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Ranchi: आज से पूरे देश में आपराधिक मामलों से जुड़े तीन नए कानून लागू हो गए हैं. इसी कड़ी में आज झारखंड की राजधानी रांची के कोतवाली थाने में चोरी से जुड़ी पहली एफआईआर दर्ज की गई है. आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 (2) और 305 (ए) के तहत दर्ज किया गया मामला

कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित एक दवा दुकान में चोरी की घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है. पहले चोरी की घटना पर आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया जाता था, लेकिन अब बीएनएस की धारा 303 (2), 305 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रांची के दवा दुकान में चोरी से जुड़ा है मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह जब मालिक रश्मि कुमारी चौधरी अपर बाजार के श्रद्धानंद रोड स्थित रश्मि इंटरप्राइजेज नामक दवा दुकान खोलने पहुंचीं तो उन्होंने शटर का ताला टूटा हुआ पाया. जब उन्होंने दुकान के कैश बॉक्स को देखा तो उसमें रखे करीब सवा लाख रुपये गायब थे. साथ ही आठ चांदी के सिक्के भी गायब थे. वह तुरंत कोतवाली थाने पहुंची और इसकी शिकायत की. उनकी शिकायत पर पुलिस ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 (2), 305 (ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस कर रही है मामले की जाँच

रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. इस मामले में शामिल अपराधियों को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा. मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर लूसी रानी को दी गई है.

1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानून

आपको बता दें कि 1 जुलाई यानी आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गए हैं. इन तीनों कानूनों को लागू करने से पहले पुलिस स्तर पर लगातार वरीय अधिकारियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ताकि मामला दर्ज करते गलती न हो.

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