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PAN को AADHAR से लिंक करने का आखिरी मौका 31 मई तक, घर बैठे ऐसे करें लिंक, नहीं तो हो सकता है नुकसान

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Aadhar Pan link : अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए आयकर विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी है. आयकर विभाग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 31 मई से पहले हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ सकता है. इसके अलावा पैन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है. आप घर बैठे ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इसका तरीका

सबसे पहले आयकर की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. इसके बाद आपको बाईं तरफ लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें. अब पैन और आधार नंबर डालकर सबमिट करें. इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर वैलिडेट के विकल्प पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें पेमेंट लिखा होगा. अब ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, उसमें से ‘इनकम टैक्स’ पर क्लिक करें और फिर ‘प्रोसीड’ बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद असेसमेंट ईयर में ‘2025-26’ चुनें और ‘टाइप ऑफ पेमेंट’ में ‘अन्य रसीदें (500)’ चुनें. इसके बाद ‘पैन को आधार से लिंक करने में देरी के लिए शुल्क’ चुनें और ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद ‘अन्य’ के विकल्प पर 1,000 रुपये लिखा होगा और यह पहले से ही चुना हुआ होगा. अब ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें और भुगतान करें. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

थोड़ी देर बाद आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लिंक आधार स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं. चेक करने के लिए आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा.

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