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23 फरवरी को थमेगा कामकाज! नगरपालिका चुनाव के चलते रहेगी छुट्टी, कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन, अधिसूचना जारी

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Ranchi: झारखंड में नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. मतदान की निर्धारित तिथि 23 फरवरी 2026 को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यानी इस दिन उन इलाकों में न सिर्फ सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, बल्कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाएंगे. खास बात यह है कि कर्मचारियों को इस दिन का वेतन भी मिलेगा.
इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 13 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, 23 फरवरी को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इसका मतलब है कि संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान उस दिन पूरी तरह बंद रहेंगे.

सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं, बल्कि मतदान वाले दिन संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की सभी दुकानें और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत डेली वेजेज और कैजुअल वर्कर को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. यानी दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों की मजदूरी नहीं कटेगी.

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्र का निवासी और मतदाता तो होता है, लेकिन काम किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में करता है जो उस क्षेत्र से बाहर स्थित है. ऐसे कर्मचारियों को भी मतदान के दिन उनके नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा.

इसके अलावा, जो कामगार कैजुअल वर्कर के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान या प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, लेकिन मतदाता उसी नगरपालिका क्षेत्र के हैं, उन्हें भी मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी. सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए.

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