सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका, वीडियो कॉल पर डॉक्टर से परामर्श की नहीं मिली इजाजत…
New Delhi : सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इंसुलिन की मांग को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि सीएम केजरीवाल को इंसुलिन न देने पर आम आदमी पार्टी एक हफ्ते से हंगामा कर रही है.
क्या था याचिका में
याचिका में केजरीवाल ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन देने और उनके शुगर लेवल और शुगर के संबंध में हर दिन 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
केजरीवाल ने प्रशासन पर लगाया था आरोप
बताते चलें कि इससे पहले केजरीवाल ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को पत्र लिखा था. पत्र में उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रहा है और तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है. केजरीवाल ने कहा, ‘मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा. बयान पढ़कर मुझे दुख हुआ. तिहाड़ के दोनों बयान झूठे, मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं. उन्होंने कहा, ‘मैंने ग्लूकोज मीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में तीन बार शुगर बहुत ज्यादा जा रही है. शुगर 250 से 320 के बीच चला जाता है. एम्स के डॉक्टरों ने कभी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि वो डेटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे. तिहाड़ प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है.