JSSC-CGL का घेराव करने वाले अभ्यर्थियों को रांची जिला प्रशासन का संदेश, कानूनी प्रक्रिया का पालन करें नहीं तो होगी कार्रवाई
Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने छात्रों के JSSC कार्यालय घेराव के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर संदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि “एसडीओ ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग नामकुम के कार्यालय के पास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत धरना, प्रदर्शन आदि करना गैर कानूनी है. आप सभी से अपील है कि किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन में भाग लेने से बचें. ऐसी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं, बल्कि आपकी शिक्षा, भविष्य और करियर पर भी गहरा असर डाल सकती हैं.”
अगर आप किसी हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य की नौकरी की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है. आजकल ज़्यादातर नौकरियों के लिए पुलिस सत्यापन की ज़रूरत होती है और कोई भी नकारात्मक रिकॉर्ड आपके करियर की राह में बाधा बन सकता है और न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि निजी कंपनियों में भी नौकरी या अनुबंध पाने में बाधा बन सकता है.
आपकी प्राथमिकता आपकी पढ़ाई और उज्ज्वल भविष्य होनी चाहिए. किसी भी समस्या या शिकायत के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी तरीका अपनाएँ. आक्रामकता से न तो कोई समाधान निकलेगा और न ही यह आपके या समाज के हित में है. अगर आपको परीक्षा से संबंधित कोई शिकायत है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें और किसी भी तरह की आक्रामकता न दिखाएँ. आप देश और राज्य के नेता हैं. कृपया धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें. इसलिए किसी भी तरह के बहकावे में न आएं और कानूनी प्रक्रिया का पालन करें