अब ATM से आसानी से निकाल सकेंगे EPFO का पैसा, जानिए पैसे निकालने के नियम, मिलेगा PF निकासी कार्ड
PF Withdrawal Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने पीएफ खाताधारकों के लिए एक खास सुविधा शुरू करने जा रहा है. इस नई सुविधा के तहत अब यूजर अपने पीएफ खाते में जमा पैसे को एटीएम की मदद से निकाल सकेंगे. श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफ खाते में जमा पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने में लगा हुआ है.
अगले महीने से शुरू हो सकती है यह सुविधा
कर्मचारी अगले महीने से एटीएम से अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. सभी कर्मचारियों को यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से मिल सकती है. इसके लिए श्रम मंत्रालय डेबिट कार्ड जैसा कार्ड जारी करेगा. यह कार्ड पीएफ निकासी कार्ड होगा. सुमिता डावरा ने कहा कि अगले साल जनवरी में आईटी 2.1 अपग्रेड लागू होने की उम्मीद है, जिसके बाद ईपीएफओ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बैंकिंग सिस्टम जैसा हो जाएगा. इससे ईपीएफओ के सदस्य और पेंशनभोगी अपने ईपीएफ खाते में जमा पैसे को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एक्सेस कर सकेंगे.
ईपीएफओ से पैसे निकालने के क्या हैं नियम
ईपीएफओ की ओर से इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद ईपीएफ का पैसा निकालने के नियम पहले जैसे ही रहेंगे. इन नियमों के मुताबिक अगर कोई 1 महीने से बेरोजगार है तो वह अपने पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी निकाल सकता है. वहीं अगर कोई 2 महीने से बेरोजगार है तो वह अपना पूरा पीएफ बैलेंस निकाल सकता है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की इस नई सुविधा से नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना बेहद आसान हो जाएगा. साथ ही उनका समय भी बचेगा.