JSSC-CGL : 20 दिसंबर तक जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
Ranchi: झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 जेएसएससी सीजीएल अंतर्गत शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्यक्रम 16 से 20 दिसंबर तक है. वहीं प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने और छात्र गुटों द्वारा धरना देने की सूचना है. जिसके लिए विधि व्यवस्था हेतु पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था बाधित करने की आशंका है. जिसके मद्देनजर सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसंबर तक जेएसएससी कार्यालय और सदाबहार चौक के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है.
निषेधाज्ञा के तहत इन पर प्रतिबंध है
- एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्राओं को छोड़कर)
- किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग करना
- किसी भी प्रकार का हथियार, जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी भी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन आदि या सार्वजनिक बैठक का आयोजन करना.