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सरकारी नौकरी वाले लें सकते हैं 42 दिन की स्पेशल ‘एक्स्ट्रा’ छुट्टी, करना होगा ये काम

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inlive247 Desk : अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. आपको 42 दिन की छुट्टी मिल सकती है. इसके लिए दो चीजें अनिवार्य हैं. पहली, आपको केंद्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए. दूसरी, आपको अपने अंग दान करने होंगे. जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंग दान करने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी. यह जानकर प्राइवेट कर्मचारी पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते. नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) ने यह जानकारी दी है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के प्रमुख डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने हाल ही में व्यापक प्रसार और जागरूकता के लिए अपनी वेबसाइट पर आदेश अपलोड किए हैं.’

किसने जारी किया आदेश

दरअसल, अंगदाता (organ donor) से अंग निकालना एक बड़ी सर्जरी है. इसमें ठीक होने में समय लगता है. इसमें अस्पताल में भर्ती होने की अवधि और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद की अवधि दोनों शामिल हैं. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश में कहा गया है कि सरकार ने ‘विशेष कल्याणकारी उपाय’ के तहत अंगदान करने का फैसला करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का फैसला किया है.

आदेश में क्या कहा गया है

इसमें कहा गया है कि 42 दिन की छुट्टी का नियम डोनर के अंग को निकालने के लिए की गई सर्जरी के प्रकार से इतर लागू होगा. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड किया है. यह आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 2023 में ही जारी किया था. आदेश में कहा गया है, ‘विशेष सीएल आम तौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से ही एक बार में लिया जाएगा. हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो यह सरकार द्वारा पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से उपलब्ध हो सकता है.’

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