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Durga Puja 2025: रांची में समितियों व आयोजकों के लिए प्रशासन ने जारी की जरूरी दिशा-निर्देश

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Durga Puja 2025: रांची में दुर्गा पूजा समितियों व आयोजकों के लिए प्रशासन ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दी है. प्रशासन ने सभी पूजा समितियों से इन दिशानिर्देशों का पालन करने और पुलिस-प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील की है, ताकि दुर्गा पूजा का उत्सव सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके. इस वर्ष दुर्गा पूजा 28 सितंबर (षष्ठी) से 2 अक्टूबर (दशमी) तक मनाई जाएगी. यह उत्सव शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाया जाए,

पंडाल और सुरक्षा व्यवस्था

  • पंडाल और द्वार बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर, गैस गोदामों या रेलवे लाइनों से सुरक्षित दूरी पर बनाए जाने चाहिए.
  • नायलॉन और सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग न करें.
  • पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था होनी चाहिए.
  • पंडाल के पीछे आपातकालीन निकास और सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य होगी.
  • भवन निर्माण विभाग से पंडाल की मजबूती का प्रमाण पत्र लेना होगा. बिजली और अग्नि सुरक्षा
  • बिजली के तारों को सुरक्षित तरीके से बिछाएँ और अर्थिंग की व्यवस्था करें.
  • अस्थायी विद्युत कार्यों के लिए संबंधित इंजीनियर से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है.
  • पंडाल के पास जनरेटर सुरक्षित दूरी पर रखे जाने चाहिए.
  • अग्निशामक यंत्र, पानी, रेत की बाल्टियाँ और रबर के दस्ताने अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए.
  • अग्नि सुरक्षा विभाग से अनुमति लेना भी आवश्यक है.

ध्वनि और लाउडस्पीकर नियम

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और संगीत वाद्ययंत्र पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है.
  • अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे को “साइलेंस ज़ोन” माना जाएगा.
  • निर्धारित सीमा से अधिक डेसिबल पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी.

सीसीटीवी और स्वयंसेवक

  • पंडाल के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा.
  • पंडाल के बाहर समिति के पदाधिकारियों के आपातकालीन नंबर और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने होंगे.
  • पूजा समिति अपने स्वयंसेवकों की नियुक्ति कर उनकी सूची थाना प्रभारी को सौंपे.

भीड़ प्रबंधन एवं व्यवस्था

  • भीड़ में जेबकतरों या झपटमारों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, उनकी पिटाई न की जाए.
  • श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा.
  • खाद्य सामग्री के स्टॉल और मेले प्रशासन की अनुमति से ही पंडाल से उचित दूरी पर लगाए जाएँगे.
  • दुकानदारों द्वारा अपना सामान सड़कों पर रखकर भीड़भाड़ न लगाई जाए.

विसर्जन की व्यवस्था

  • विसर्जन प्रशासन द्वारा निर्धारित समय, तिथि और चिह्नित घाट पर ही होगा.
  • जुलूस में शामिल झांकियों, झंडों और वाहनों की ऊँचाई 13 फीट (4 मीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • बिजली के तारों और ट्रांसफार्मरों के साथ सावधानी बरतनी होगी.
  • विद्युत विभाग जुलूस मार्ग पर तारों और ट्रांसफार्मरों की पहले से मरम्मत कर लेगा.
  • महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्युत विभाग के कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे.

सोशल मीडिया और अफ़वाहें

पूजा समिति के सदस्यों और आम जनता को सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए.

अगर आपको ऐसी कोई पोस्ट दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें.

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