झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय टोप्पो बर्खास्त, हेमंत कैबिनेट में लिया गया निर्णय
Ranchi : झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. हजारीबाग में वर्तमान में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत टोप्पो को सबसे पहले 2015 में निलंबित किया गया था. उन पर 1969 से पहले आदिवासी जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होने के बावजूद 30 साल से कम समय से काबिज जमीन का मुआवजा निर्धारित कर अवैध हस्तांतरण को नियमित करने का आरोप है.
संबंधित मामलों में कई आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें 29 मई 2015 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद जून 2015 में उनके खिलाफ कार्यवाही की गई थी. इस मामले में उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद मतियस हाईकोर्ट गए, जहां से उन्हें राहत मिली. कोर्ट के फैसले से पहले विभाग को कोई भी निर्णय लेने से रोक दिया गया था. इस मामले में चार दिन पहले 24 जनवरी 2025 को कोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर लगी रोक को वापस लेने का निर्णय लिया था. इसके बाद कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री से आदेश लेकर उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मामले पर सहमति दी गई. इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें से तीन न्यायालय से संबंधित मामले थे.
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त भृत्य राजकुमार राम की सेवा नियमित करने तथा उन्हें अनुमानित वित्तीय लाभ देने का निर्णय दिया था. जिसे स्वीकृत कर दिया गया.
हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्र, जमशेदपुर के वरीय प्रशिक्षक विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशन एवं अन्य लाभ की स्वीकृति.
निर्माण कार्य श्रेणी के अंतर्गत जीएसटी दरों में वृद्धि के अनुरूप नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कार्य अनुबंधों में भुगतान की प्रक्रिया एवं अंतर राशि देयता का निर्धारण.
हाईकोर्ट ने रश्मि प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा दीपक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में वादीगण को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति की स्वीकृति के लिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय, डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, डोरंडा में सहायक शिक्षकों के दो छाया पदों के सृजन की अनुमति 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए दी.
